बच्चों के बचपन को नष्ट कर देता है <nis:link nis:type=tag nis:id=बाल_विवाह nis:value=बाल_विवाह nis:enabled=true nis:link/>।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष की उम्र से पहले लड़की का व 21 वर्ष की उम्र से पहले लड़के का विवाह कानूनन अपराध है।
12.7k views | Jhunjhunu, Rajasthan | Sep 24, 2024