पठारी: जिले भर में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीयन के नियम में संशोधन अक्टूबर से लागू होगा
जन्म-मृत्यु के विलंबित पंजीयन के नियमों में संशोधन, अक्टूबर से लागू हुए नए प्रावधान .. एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष के भीतर विलंबित पंजीयन के लिए जिला मजिस्ट्रेट/एसडीएम अथवा अधिकृत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा .. जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीयन की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की ध