रॉबर्ट्सगंज: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सोनभद्र ने दुष्कर्म और अपहरण के मामले में दोषी को सुनाई 10 वर्ष कारावास और ₹20 हजार का अर्थदंड
सोनभद्र में नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। थाना पिपरी के वर्ष 2019 के चर्चित मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ओमकार शुक्ला ने अभियुक्त रूपेश भुइयां को दोषी करार देते हुए धारा 376 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई, अपहरण और बहला-फुसलाकर ले जाने के अपराध में दोषी पाया