*प्रदेश में कभी भी लागू हो सकती पंचायत, शहरी निकाय चुनाव की आचार संहिता*
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ निकायों-पंचायतों में आदर्श आचार संहिता होगी लागू,
संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के जिलों में नए उद्घाटन/शिलान्यास/लोकार्पण कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे,
संबंधित जिले या निर्वाचन क्षेत्र में नया विकास कार्य नहीं हो सकेगा और न ही नए काम की स्वीकृति मिलेगी,
जबकि आचार संहिता लागू होने से पहले जारी काम किया जा सकेगा,
नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आचार संहिता के लागू होने के बाद पूर्णतया रहेंगे प्रतिबंधित,
चुनाव के लिए बड़ी मात्रा में कार्मिकों/अधिकारियों की आवश्यकता होगी,
ऐसे में पंचायतीराज और शहरी निकाय से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लगेगी रोक,
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद इन जिलों से किसी कार्मिक को पद से कार्यमुक्त होने की अनुमति नहीं होगी,
भले ही उसका स्थानान्तरण चुनाव कार्यक्रम से पूर्व का ही
Chittaurgarh, Chittorgarh | Jul 19, 2026