श्योपुर: एडीएम ने मिलावटी पनीर और मिल्क क्रीम बेचने वाले पर ₹80 हजार का जुर्माना लगाया, फूड इंस्पेक्टर ने लिए थे नमूने
श्योपुर। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला दण्डाधिकारी अतेन्द्र सिंह गुर्जर द्वारा शुक्रवार को शाम 5 बजे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियमों के तहत अवमानक खाद्य पदार्थ का संग्रहण एवं विक्रय करने का आरोप प्रमाणित होेने पर निशा मित्तल पत्नि लखन मित्तल पुलिस लाइन रोड श्योपुर फर्म राधेकृष्णा फूड प्रोडेक्ट श्योपुर पर 80 हजार रूपये का जुर्माना किया गया है।