पुनः जांच की मांग, पीड़ित ने पुलिस रिपोर्ट को बताया फर्जी
चित्रकूट। थाना कर्वी कोतवाली से विशेष न्यायाधीश (SC/ST Act) चित्रकूट की अदालत में भेजी गई रिपोर्ट को लेकर मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। मामले में पीड़ित राघवेन्द्र सिंह ने पुनः जांच की मांग की है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि मामले की जांच औपचारिक तरीके से करते हुए वास्तविक तथ्यों को सामने नहीं लाया गया और पुलिस रिपोर्ट को फर्जी बताया है।
पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक आवेदक राघवेन्द्र सिंह और विपक्षी राजेश मिश्रा आमने-सामने सरकारी आवास में रहते हैं। रिपोर्ट में वर्ष 2016 में राजेश मिश्रा के सरकारी आवास में चोरी की घटना और उसके संबंध में कर्वी कोतवाली में मुकदमा दर्ज होने का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उस पुराने मामले को लेकर आवेदक के विरुद्ध विभागीय जांच और निलंबन की कार्रवाई हुई थी।
पुलिस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुराने विवाद के प्रतिशोध में आवेदक द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की गई, लेकिन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई और थाना स्तर पर संबंधित मामले में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।
वहीं, पीड़ित राघवेन्द्र सिंह ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मामले की दोबारा निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। पीड़ित का आरोप है कि जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज किया गया और रिपोर्ट वास्तविक स्थिति के अनुरूप नहीं है।
अब सवाल यह है कि पीड़ित की पुनः जांच की मांग पर न्यायालय और संबंधित अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं और क्या मामले में दोबारा जांच कर वास्तविक तथ्यों को सामने लाया जाएगा।