शाजापुर: नाबालिग को भगाकर ले गए युवक ने मंदिर में कर ली थी शादी, जिला कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा
न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर ने नाबालिग लड़की को भगा ले जाने व उसके साथ मंदिर में शादी करने वाले आरोपी विनोद को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास व 3 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।