10 जुलाई 2026 को असम विधानसभा में राज्य का बजट पेश करते हुए नए वित्त मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने बहुविवाह को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला बताया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में सरकार ने साफ किया कि अब पहली शादी के वैध रहते दूसरी शादी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बजट प्रस्ताव के मुताबिक, विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर ऐसे कर्मचारियों को सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जा सकेगा।
सरकार ने यह कदम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रखा है। प्रस्ताव के मुताबिक, बहुविवाह करने वाले लोगों को राज्य सरकार की अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं के फायदे से भी वंचित किया जा सकता है। यह व्यवस्था असम में पहले पारित बहुविवाह निषेध कानून और राज्य के समान नागरिक संहिता (UCC) ढांचे के मुताबिक बताई गई है। कानून में पहली शादी रहते दूसरी शादी करने पर 7 साल तक की सजा, जबकि पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करने पर 10 साल तक जेल �
Korba, Korba | Jul 13, 2026