लिधौरा: साक्ष्यों एवं मुखबिर तंत्र की सहायता से संदेहियों की पहचान कर उन्हें अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान संद
आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 127/2026 धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 136 विद्युत अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए *पुलिस अधीक्षक श्री मनोहर सिंह मंडलोई* द्वारा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु एसडीओपीसाक्ष्यों एवं मुखबिर तंत्र की सहायता से सं