सावर: चैक अनादरण के देवरिया निवासी आरोपी ब्रह्मदेव को एक साल की सजा और ₹7 लाख 50 हजार के अर्थदंड से किया दंडित
Sawar, Ajmer | Mar 7, 2026 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो ने परिवादी पुखराज पुत्र नारायण निवासी देवरिया के परिवाद पर सुनवाई करते हुए शनिवार को दोपहर 2 बजे देवरिया निवासी ब्रह्मदेव पुत्र किशनसिंह को चैक अनादरण के मामले में दोषसिद्ध करते हुए एक साल की सजा तथा 7 लाख 50 हजार के अर्थदंड से दण्डित करने के आदेश पारित किये हैं।परिवादी से 2016 में 5 लाख रूपये उधार लिए थे।