भीलवाड़ा: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में इरफ़ान और शादाब को पोक्सो कोर्ट ने कठोर कारावास व जुर्माने से किया दण्डित
भीलवाड़ा। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने कठोर दंड सुनाया है। न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने मुख्य आरोपी इरफान को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 61 हजार रुपये के जुर्माने व सहआरोपी शादाब हुसैन को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने जानकारी दी।