श्योपुर: अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की कठोर सजा, ₹15 हजार का अर्थदंड भी लगाया
श्योपुर। जिला न्यायालय ने गुरूवार को दोपहर 12 बजे करीब 3 साल पुराने अपहरण और बलात्कार के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल की कठोर सजा एवं 15 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में राज्य की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने की।