श्योपुर: हत्या मामले में बाप सहित दो बेटों को आजीवन कारावास, जिला कोर्ट ने ₹5-₹5 हजार का अर्थदंड लगाया
श्योपुर। जिला न्यायालय ने बुधवार को दोपहर 3 बजे जमीनी विवाद में करीब दो साल पहले हुई हत्या के मामले में एक पिता और उसके दो बेटों को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है। न्यायालय ने मामले में 5-5 हजार रूपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया हैं। मामले में राज्य की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने की।