चाईबासा: निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने समाहरणालय मे बैठक कर प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को चुनाव आयोग के निर्देश की दी जानकरी
बैठक में सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को जानकारी दिया गया कि मुद्रित सामग्री की प्रति आदर्श आचार संहिता कोषांग को तथा संलग्न अनुसूची 2 लेखा दल को मुद्रण के तीन दिनों के अंदर उपलब्ध कराना है । साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क की प्रति संलग्न करते हुए पोस्टर, पंपलेट, फ्लेक्स आदि का मुद्रण में उक्त निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना है । उपरोक्त निदेशों का उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 'क' एवं अन्य प्रावधानों के तहत् विधि सम्मत् कार्रवाई किया जाएगा।