मोदी सरकार ने विदेशी चंदा विनियमन अधिनियम (FCRA) में बड़े बदलाव करते हुए विदेशी फंडिंग पर नियंत्रण और कड़ा कर दिया है। नए नियमों का मुख्य उद्देश्य विदेशी चंदे के माध्यम से होने वाली संदिग्ध गतिविधियों, विशेष रूप से धर्मांतरण और NGO द्वारा धन के दुरुपयोग पर लगाम लगाना है। अब सभी NGO और धार्मिक संगठनों को विदेशी पैसे का हर एक पाई का हिसाब देना अनिवार्य होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि विदेशी फंडिंग का उपयोग केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जा सकेगा जिनके लिए वह प्राप्त हुआ है। इन बदलावों के तहत NGO की जवाबदेही बढ़ाई गई है और नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द करने जैसे सख्त प्रावधान किए गए हैं।
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