फरेंदा: सहजनवा बाबू गांव में गाली-गलौज व मारपीट के 32 साल पुराने मामले में सुनाई गई एक दिन की सजा
पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र के सहजनवा बाबू गांव निवासी लहुरी पुत्र झगरू को 32 वर्ष पुराने गाली-गलौज व मारपीट के मामले में न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 1 दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर 30 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला 23 मार्च 1992 का है, जिसकी विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक दीपक शर्मा ने की थी।