बिलासपुर: गलत डीपीसी से मिला प्रमोशन स्थायी अधिकार नहीं: हाईकोर्ट ने 3 साल बाद डिमोशन को ठहराया सही, कर्मचारी की याचिका खारिज
गलत डीपीसी से मिला प्रमोशन स्थायी अधिकार नहीं: हाईकोर्ट ने 3 साल बाद डिमोशन को ठहराया सही बिलासपुर, शनिवार दोपहर 2 बजे मिली जानकारी के अनुसार। हाईकोर्ट ने कहा कि डीपीसी की त्रुटि से मिला प्रमोशन कानूनी अधिकार नहीं बनता। जल संसाधन विभाग के दो कर्मचारियों का 2023 का प्रमोशन 2026 में रद्द करने के आदेश को सही ठहराते हुए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।