हमीरपुर: कुरारा थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़खानी के मामले में तीन वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना की सजा
कुरारा थाना क्षेत्र में नौ वर्ष पूर्व छेड़खानी व पाक्सो अधिनियम के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अनिल कुमार खरवार ने दोषी को तीन वर्ष की कैद व छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि कुरारा थाना के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने तहरीर देकर कहा था कि गत 30 मार्च 2017 की सुबह उसकी 15 वर्षीय पुत्री नवर