फरेंदा: फरेन्दा थाना क्षेत्र में वर्ष 2003 के गाली-गलौज और मारपीट मामले में दो अभियुक्तों को मिली सजा
वर्ष 2003 में फरेन्दा थाना क्षेत्र में गाली-गलौज व मारपीट कर अंग भंग करने के मामले में न्यायालय ने सोनू उर्फ अख्तर हुसैन और बदरुन को दोषी ठहराया। जेएम फरेन्दा कोर्ट ने दोनों को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 1000-1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 30-30 दिन की अतिरिक्त कारावास होगी।