महराजगंज जनपद के सिंहपुर थरौली निवासी भुलई उर्फ अहमद रहमान को मारपीट कर घायल करने के 1995 के प्रकरण में न्यायालय जेएम फरेंदा ने दोषी ठहराया। अभियुक्त को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 750 रुपये जुर्माना तथा भुगतान न करने पर 20 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई।