फरेंदा: गौहरपुर में वर्ष 1995 के गाली-गलौज व धमकी के मामले में दो अभियुक्तों को मिली सजा
पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र के गौहरपुर में वर्ष 1995 के गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी मामले में न्यायालय ने राम दौड़ व त्रिलोकी को दोषी करार दिया। दोनों अभियुक्तों को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 750-750 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर 20-20 दिन की अतिरिक्त कारावास होगी। यह सजा फरेन्दा न्यायालय ने साक्षियों व पुलिस के समर्पित