यमुनानगर, 6 अगस्त- उपायुक्त प्रीति ने जिला सचिवालय के सभागार में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे तथा आपत्तियों के निपटान व नोटिस फेस की प्रक्रिया से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपायुक्त ने मीडिया कर्मियों को अवगत करवाया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण के अन्तर्गत प्राप्त सभी दावे तथा आपत्तियों का निस्तारण ईआरओ नेट-2.0 के माध्यम से पूर्णत: डिजिटल, पारदर्शी एवं समयबद्ध प्रक्रिया अनुसार किया जा रहा है। उन्होंने अवगत करवाया कि प्रत्येक दावा एवं आपत्ति का ऑनलाइन पंजीकरण होने के बाद उसका एक यूनिक रेफरेंस नंबर तैयार होता है तथा संबंधित आवेदन ईआरओ-नेट संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के समक्ष उपलब्ध हो जाता है।
उपायुक्त प्रीति ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दावे तथा आपत्तियों हेतु निम्न अनुसार फार्म निर्धारित किये गये हैं, फार्म नंबर 6 डैक्लारेशन के साथ- नई वोट हेतु आवेदन, फार्म नंबर-7 मतदाता सूची से नाम विलोपित करने बारे आवेदन, फार्म नंबर-8 मतदाता सूची में दर्ज किसी प्रविष्टि में संशोधन अथवा स्थानांतरण हेतु आवेदन फार्म नंबर-6ए अप्रवासी भारतीय अपनी नई वोट हेतु इस प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक की अवधि के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की हिदायत अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा द्वारा निर्धारित की गई विशेष कैम्प की तिथियों को आम जनता की सुविधा हेतु शनिवार व रविवार को प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर विशेष कैम्पों का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण से संबंधित गतिविधियों के समयबद्ध निपटान व प्रगति बारे रिपोर्ट सीधे आयोग को भिजवाने हेतु मण्डल आयुक्त अम्बाला को इस जिला हेतु मतदाता सूची पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतदाता सूची पर्यवेक्षक द्वारा इस संबंध में जिला में तीन दौरे किए जाएंगे।
उपायुक्त ने बताया कि दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 31 जुलाई 2026 से 30 अगस्त 2026 के बीच/नोटिस फेस के दौरान होगा। दावे तथा आपत्तियों के निपटान की अवधि 31 जुलाई से 28 सितंबर 2026 की अवधि में होगा तथा तृतीय दौरा कार्यक्रम बी.एल.ओज द्वारा मतदाता सूचियों की वर्किंग कॉपी की पड़ताल, सप्लीमेंट की प्रिंटिंग व मतदाता सूचियों के अन्तिम प्रकाशन के दौरान अर्थात 28 सितंबर 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक की अवधि में होगा। उन्होंने सभी नागरिकों से अनुरोध किया कि यदि उन्हें सुनवाई हेतु कोई नोटिस प्राप्त होता है तो वे निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर मूल दस्तावेजों सहित अवश्य उपस्थित होवें। इसके अतिरिक्त सभी ऐसे पात्र युवाओं जिनकी आयु 1 जुलाई 2026 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो गई है वे भी फार्म नम्बर-6 में नई वोट हेतु अपना आवेदन सम्बंधित बी.एल.ओ के पास प्रस्तुत करें ताकि लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके । उन्होंने कहा कि लोग हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त नवीन आहूजा, नगराधीश पीयूष गुप्ता, डीआईपीआरओ डॉ. मनोज कुमार, चुनाव तहसीलदार प्रशांत कुमार सहित विभिन्न समाचार पत्रों के पत्रकार उपस्थित रहें।