कैराना: गैंगस्टर अधिनियम के मामले में कैराना स्थित कोर्ट ने 2 दोषियों को सुनाई कारावास व अर्थदंड की सजा, एसपी ने दी जानकारी
वर्ष 2009 में कांधला थाने पर सरवर व अजरुद्दीन निवासीगण गंगेरु के विरूद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। यह मुकदमा कैराना स्थित एडीजे/फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि सोमवार को कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को दोषी मिलने पर तीन वर्ष के साधारण कारावास व 15—15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।