गुरुग्राम: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए जिलाधीश ने जारी किया निषेधाज्ञा आदेश
जिलाधीश अजय कुमार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 27 फरवरी से आगामी 29 मार्च 2025 तक आयोजित करवाई जा रही विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिïगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा आदेश जारी किए है। बोर्ड द्वारा माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक की परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी