#पंचायतीराज_चुनाव_
#जिला_निर्वाचन_अधिकारी_ने_की_राजनीतिक_दलों_एवं_मीडिया_प्रतिनिधियों_के_साथ_बैठक
#आदर्श_आचार_संहिता_की_पालन_के_निर्देश______
डीग जिले में दो चरणों में होंगे पंचायतीराज चुनाव, 137 पंचायत समिति सदस्य, 29 जिला परिषद सदस्य, 220 सरपंच और 2248 वार्ड पंच पदों पर होगा निर्वाचन
#डीग____
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर मयंक मनीष ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के कार्यक्रम, मतदान प्रक्रिया एवं आदर्श आचार संहिता की पालना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव की घोषणा 3 अक्टूबर को की गई है। डीग जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव तृतीय एवं चतुर्थ चरण में दो चरणों में होंगे। जिले की पांच पंचायत समितियों में 137 पंचायत समिति सदस्यों, 29 जिला परिषद सदस्यों, 220 ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं उपसरपंच तथा 2248 वार्ड पंचों का निर्वाचन होगा। जिले में वर्तमान में कुल 724 मतदान केंद्रों पर चुनाव कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि 08 अक्टूबर को जिला परिषद सदस्यों तथा 19 अक्टूबर को तृतीय चरण में कामां, पहाड़ी एवं बृजनगर पंचायत समितियों के पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए लोक सूचना जारी होगी। इसी प्रकार 31 अक्टूबर को चतुर्थ चरण में डीग एवं कुम्हेर पंचायत समितियों के पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए लोक सूचना जारी की जाएगी। इसके बाद निर्धारित समय-सारणी के अनुसार नामांकन, नामांकन पत्रों की संवीक्षा, नाम वापसी एवं अंतिम सूची जारी करने की प्रक्रिया संपन्न होगी।
उन्होंने कहा कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना 20 नवंबर को जिला मुख्यालय पर होगी। इसके बाद 25 नवंबर को जिला प्रमुख, 26 नवंबर को उप जिला प्रमुख, 27 नवंबर को पंचायत समितियों के प्रधान तथा 28 नवंबर को उप प्रधान के चुनाव होंगे। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन के माध्यम से तथा सरपंच एवं वार्ड पंच का निर्वाचन मतपत्र के माध्यम से कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 3 अक्टूबर को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित पंचायतीराज निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों एवं प्रतिबंधित गतिविधियों की जानकारी दी गई है तथा इसकी शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आवश्यक निषेधाज्ञा, हिस्ट्रीशीटर एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को पाबंद करने तथा लाइसेंसधारी हथियार जमा कराने संबंधी आदेश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस एवं प्रशासन द्वारा चुनाव को निष्पक्ष, निर्भीक, शांतिपूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है।
Nagar, Bharatpur | Oct 6, 2026