कैंपियरगंज: चिलुआताल थाने में पंजीकृत दहेज हत्या के आरोप में दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने अभियुक्तगणों को सुनाई 20-20वर्ष कीसजा
चिलुआताल थाने में पंजीकृत दहेज हत्या का अपराध करने के आरोप में, अभियोग दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त गणों को, 20-20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही 2500 - 2500 के अर्थ दंड से भी दंडित किया गया, अभियुक्त गण विद्या प्रसाद, अभियुक्तगण रमाकांत और संतीरा देवी को न्यायालय ने सुनाई सजा।