पुलिसकर्मी पति पर दूसरी पत्नी ने लगाए मारपीट और प्रताड़ना के आरोप, गुजारा भत्ता का मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने का दावा
खागा कोतवाली में शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप, पीड़िता ने प्रशासन से न्याय की लगाई गुहार
मीडिया के सामने महिला ने सुनाई आपबीती, दो बेटियों के पालन-पोषण को लेकर जताई चिंता
✒️ रिपोर्ट: पिंटू तिवारी
उत्तरप्रदेश । फतेहपुर जनपद के खागा क्षेत्र से एक पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने अपने पति पर मारपीट, प्रताड़ना और गुजारा भत्ता का मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। महिला का यह भी दावा है कि उसके पति पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, जिसके कारण उसकी शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही।
पीड़िता राजरानी, निवासी सुजरही (खागा), ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वर्ष 2024 में उसने रमाकांत निवासी शिवपुर अहिरारा, थाना कोखराज (जनपद कौशाम्बी) से कोर्ट मैरिज की थी। महिला का आरोप है कि आरोपी वर्तमान में 35वीं बटालियन, लखनऊ में तैनात पुलिसकर्मी है। उसके अनुसार विवाह के बाद एक पुत्री का जन्म हुआ, लेकिन इसके बाद पति ने कथित रूप से मारपीट शुरू कर दी और साथ रखने से इनकार कर दिया।
महिला का कहना है कि उसने अपने और बच्चों के भरण-पोषण के लिए न्यायालय में गुजारा भत्ता का मुकदमा दायर किया है। आरोप है कि इसी मुकदमे को वापस लेने के लिए पति लगातार दबाव बना रहा है।
पीड़िता के अनुसार 17 सितंबर 2026 की सुबह उसका पति उसके घर पहुंचा और कथित रूप से सड़क पर घसीटते हुए उसके साथ मारपीट की। महिला का दावा है कि शोर सुनकर आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर उसकी जान बचाई। इसके बाद वह खागा कोतवाली पहुंची और शिकायत दी, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।
महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पति पहले से विवाहित है और पहली पत्नी के साथ रह रहा है। इन आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। मामले में संबंधित पुलिस अधिकारी या आरोपी पक्ष का बयान भी समाचार लिखे जाने तक सामने नहीं आया है।
अब पीड़िता ने प्रशासन और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराते हुए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आरोपों की जांच के आधार पर विधिक कार्रवाई की मांग की है।
एनडी न्यूज़ की अपील
घरेलू हिंसा, वैवाहिक विवाद और महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़े मामलों में प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष, संवेदनशील और समयबद्ध जांच होनी चाहिए। यदि किसी भी पक्ष के पास साक्ष्य हैं, तो उन्हें जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता और निष्पक्ष जांच ही न्याय का आधार है।
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मुख्य संपादक / संस्थापक: राजन सिंह हाड़ा
सह-संपादक: शालिनी सिंह भदौरिया
✒️ रिपोर्ट: पिंटू तिवारी
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📅 दिनांक: 18 सितंबर 2026
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डिस्क्लेमर: यह समाचार पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों, उपलब्ध शिकायत और स्थानीय स्तर पर प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। एनडी न्यूज़ इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता। आरोपी पक्ष का पक्ष और पुलिस की आधिकारिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर समाचार को आवश्यकतानुसार अपडेट किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले दोषी नहीं माना जाना चाहिए।
Fatehpur, Fatehpur | Sep 18, 2026