हापुड़ न्यायालय ने वर्ष 2000 में थाना पिलखुआ पर पंजीकृत धोखाधड़ी के मामले में सुनवाई करते हुए दो अभियुक्त विनीत और आशीष को सजा सुनाकर कर दंडित किया है न्यायालय ने दोनों अभियुक्त को 5-5 वर्ष की कारावास सजा सुनाई है और साथ ही दोनों अभियुक्त को न्यायालय ने 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाकर दंडित किया है।