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होशंगाबाद नगर: पुलिस अधीक्षक के निर्देश: नियम विरुद्ध फाइनेंस वाहन रिकवरी करने वालों पर होगी एफआईआर दर्ज

नर्मदापुरम जिले में बैंक और फाइनेंस कंपनियों के रिकवरी एजेंट अब लोन वसूली के लिए जबरन गाड़ियां नहीं छीन सकेंगे। रास्ते में रोककर चाबी छीनने या बदतमीजी करने पर एजेंटों के खिलाफ सीधे एफआईआर (FIR) दर्ज होगी। रविवार सुबह 11 बजे पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से बताया सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर FIR होगी।

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