युधवीर सिंह बैंस, जाने क्या है पूरा मामला
दिनांक 06 जून, 2026
थाना बालूगंज में एक शिकायतकर्ता द्वारा एक शिकायत में आरोप लगाया गया था कि एक व्यक्ति युधवीर सिंह बैंस द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की गई है। शिकायत में कहा गया कि उक्त वीडियो में विभिन्न धार्मिक समुदायों के मध्य वैमनस्य उत्पन्न करने वाली सामग्री, एक विशेष समुदाय को लक्षित करने वाली टिप्पणियां तथा आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार उक्त वीडियो को बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं, जिससे क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना उत्पन्न हो सकती है।
प्रारंभिक जांच के दौरान यह भी पाया गया कि संबंधित व्यक्ति अपने फेसबुक अकाउंट पर नियमित रूप से वीडियो पोस्ट करता है। उक्त वीडियो तथा उससे संबंधित डाटा का विश्लेषण करने पर पाया गया कि ऐसी पोस्ट साम्प्रदायिक सद्भावना को प्रभावित तथा विभिन्न समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न करने की कारक है।
उपरोक्त शिकायत एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पुलिस थाना वेस्ट, जिला शिमला में एफआईआर संख्या 108/2026, अधीन धारा 196, 299 एवं 353(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई।
पुलिस द्वारा उक्त आरोपी को जांच में शामिल होने हेतु कहा गया, किन्तु उसने जांच में सहयोग करने से इंकार कर दिया। इसके अतिरिक्त आरोपी द्वारा पुलिस अधिकारियों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाने लगी तथा जांच प्रक्रिया में सहयोग न करते हुए अन्वेषण कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। आरोपी के इस आचरण के दृष्टिगत मामले में धारा 221 भारतीय न्याय संहिता (BNS) भी जोड़ी गई।
पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ एवं आवश्यक अन्वेषण किया गया। जांच के दौरान उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी युध चंद बैंस पुत्र स्वर्गीय श्री पूरण चंद, निवासी ग्राम नलसर, डाकघर राजगढ़, तहसील बल्ह, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश, आयु 54 वर्ष। को आज दिनांक 06 जून, 2026 को विधि अनुसार गिरफ्तार कर लिया गया है।
आरोपी का पूर्व आपराधिक इतिहास भी रहा है जिसके विरुद्ध पूर्व में एफआईआर संख्या 02/2025, अधीन धाराएँ 420, 468, 471 एवं 120-बी भारतीय दण्ड संहिता तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 पुलिस स्टेशन ऊना के अंतर्गत मामला पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त एफआईआर संख्या 48/2026, अधीन धाराएँ 248, 351 एवं 356(2) भारतीय न्याय संहिता, पुलिस स्टेशन इस्ट के अंतर्गत भी अभियोग दर्ज है।