बुलंदशहर: दुष्कर्म के 1 आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व ₹40,500 का अर्थदंड, 1 अभियुक्ता को 3 वर्ष का कारावास व ₹20,500 का अर्थदंड
शहजाद पुत्र अख्तर निवासी गांव ततारपुर थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर व गुलफिसा पत्नी यूनुस निवासी गांव जुलैपुरा थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2016 में वादी की पुत्री का अपहरण किया था तथा अभियुक्त शहजाद द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करने की घटना की गयी थी। जिसके संबंध में 9.05.16 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 174/2016 धारा- 376/120बी/328/341/366