बहराइच: बहराइच एफटीसी द्वितीय कोर्ट ने पत्नी के हत्यारे पति को दोषी करार देकर सुनाई आजीवन कारावास की सज़ा
दीवानी न्यायालय स्थित एफटीसी द्वितीय कोर्ट ने पत्नी की हत्या करने के ममले के हत्यारे पति को गुरुवार को दोषी करार देते हुए सासराम आजीवन करावास की सजा सुनाई है। इस ममले में जानकारी देते हुए गुरुवार शाम को एडीजीसी क्रिमिनल सुनील कुमार जयसवाल ने बताया कि घटना वर्ष 2003 में नानपारा थाना क्षेत्र में हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है।