जांजगीर-चांपा में हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश विजय अग्रवाल की अदालत ने सुनाया।मामला बम्हनीडीह थाना क्षेत्र का है। लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर के अनुसार 8 मई 2023 को शाम करीब 6:30 बजे महामाया चौक के पास आरोपियों ने माधव डडसेना को घेरकर गाली