दिनांक: 08.08.2026, जिला प्रशासन,भागलपुर ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 के संबंध में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से आज दिनांक 08.08.2026 को टाउन हॉल, भागलपुर में एक दिवसीय “पंच सम्मेलन” का आयोजन किया गया।
पंच सम्मेलन में जिलाधिकारी, भागलपुर, अध्यक्ष, जिला परिषद, भागलपुर, उप विकास आयुक्त, भागलपुर, उपाध्यक्ष, जिला परिषद, भागलपुर सहित सभी प्रखंड प्रमुख, जिला परिषद के सम्मानित सदस्य, सभी माननीय मुखिया जी, पंचायत समिति के सम्मानित सदस्य तथा अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में बताया गया कि पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा संचालित मनरेगा योजना के स्थान पर दिनांक 01 जुलाई, 2026 से विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 लागू हो गया है, जिसका क्रियान्वयन राज्य एवं जिले में किया जा रहा है। ग्रामीण भारत के सुदृढ़ विकास में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जनप्रतिनिधियों को अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गई, ताकि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ग्रामीण समुदाय एवं श्रमिकों को जागरूक कर सकें।
अधिनियम के प्रमुख प्रावधान
पंच सम्मेलन में अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण विकास को नई गति देने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी दी गई। इनमें प्रमुख रूप से—
* रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया जाना।
* समय पर कार्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाना।
* केंद्र एवं राज्य के बीच 60:40 तथा पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 की वित्तीय साझेदारी का प्रावधान।
* ग्राम पंचायतों को A, B एवं C श्रेणियों में वर्गीकृत कर आवश्यकता आधारित विकास योजना तैयार करना।
* प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP) तैयार करना।
* चार प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में 318 प्रकार के विकास कार्यों को अनुमेय बनाया जाना।
* प्रत्येक छह माह में अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) तथा साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण।
* बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जियोस्पेशियल तकनीक एवं रियल-टाइम डैशबोर्ड आधारित निगरानी।
* योजना निर्माण, ऑडिट एवं जोखिम न्यूनीकरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग का प्रावधान।
* न्यूनतम मजदूरी ₹300 प्रतिदिन तथा मजदूरी दरों में औसतन 10 प्रतिशत की वृद्धि।
ग्राम पंचायतों की भूमिका होगी और अधिक महत्वपूर्ण
नई व्यवस्था में ग्राम पंचायतों की भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बनाया गया है। ग्राम सभा की सक्रिय सहभागिता, विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP), आधुनिक तकनीक, सामाजिक अंकेक्षण, पारदर्शी कार्य प्रणाली तथा विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से प्रत्येक पंचायत अपने क्षेत्र के समग्र विकास की योजना स्वयं तैयार करेगी।
इस व्यवस्था से विकास योजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार होंगी तथा उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी। इसका उद्देश्य केवल योजनाओं का क्रियान्वयन करना नहीं, बल्कि प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, स्वच्छ, समृद्ध एवं विकसित बनाना है।
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