आगरा: आगरा में दो अनाधिकृत निर्माणों पर प्राधिकरण ने की सख्त कार्रवाई, भवन किए गए सीलबंद
आगरा के हरीपर्वत वार्ड द्वितीय में दो अनाधिकृत निर्माणों पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत सख्त कार्रवाई की गई।पहला मामला देव नगर में भवन संख्या-83 का है, जहां बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कार्य चल रहा था। दूसरा मामला दयालबाग के निकट पूनग बसेरा क्षेत्र के भूखंड संख्या 8 और 9 का है, जहां बिना प्राधिकरण की मंजूरी के निर्माण किया जा