राहतगढ़: ग्राम हसरई में घर में घुसकर रोड तलवार से हमला करने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने 3-3 साल की सजा सुनाई
राहतगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम हसरई में रात के समय घर में घुसकर राड,तलवार,बका से हमला करने वाले आरोपी शुभम उपाध्याय, सिद्धांत उपाध्याय और अनिल उपाध्याय को सत्तम अपर न्यायाधीश किरण कोल की अदालत ने तीन-तीन वर्ष के आश्रम कारावास और 4-4 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। शासन की ओर से मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने की।