सागर नगर: जिले के बाहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को 30 जून तक जल अभावग्रस्त किया गया घोषित, निजी नलकूप खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक
कलेक्टर दीपक आर्य के आदेशानुसार मध्यप्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम के अन्तर्गत सागर जिले के बाहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को 15 अप्रैल से 30 जून तक जल अभावग्रस्त घोषित किया है। जिले में निरंतर भू जल स्तर की गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की धारा 6 (1) के अन्तर्गत सम्पूर्ण जिले में अशासकीय व निजी नलकूप खनन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।