मंदसौर: तलवार से हमला करने के मामले में जिला न्यायालय ने 3 दोषियों को 7-7 वर्ष के कारावास व ₹5-₹5 हजार के अर्थदंड से किया दंडित
6 अगस्त 2018 का मामला मंदसौर शहर किला रोड जिला न्यायालय का फैसला तलवार से प्राण घातक हमला करने के मामले में तीन आरोपियों को 7 -7 साल कारावास सुनाया गया, राकोदा निवासी महेश ने भावगढ़ थाने पर पारिवारिक विवाद व बंटवारे को लेकर हुए घटनाक्रम पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी,घटना के आरोपी पंकज,सुरेश, सुमित्रा बाई, निवासी ग्राम राकोदा शामिल है,