संतकबीरनगर के चर्चित मदरसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम और कमिश्नर के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी जमीन को सरकारी घोषित करने का अधिकार केवल एसडीएम को है। मामला खलीलाबाद स्थित मौलाना शम्सुल हुदा खान के मदरसे से जुड़ा है, जहां अप्रैल में बुलडोजर कार्रवाई हुई थी। अब मुआवजा और अफसरों पर कार्रवाई की मांग पर सुनवाई होगी।