झज्जर: नेशनल ओपन स्कूल की परीक्षा को लेकर धारा 163 लागू, जिला उपयुक्त ने दिए निर्देश
जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने परीक्षा को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में बिना उद्देश्य निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने व फोटोस्टेट की दुकानों की दुकानों के संचालन पर मनाही के आदेश जारी किए है।