बलरामपुर: बलरामपुर कलेक्टर ने शासकीय कार्यों के सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 3 माह तक अवकाश पर प्रतिबंध लगाया है
शासकीय कार्यों के सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बलरामपुर कलेक्टर ने 3 माह तक अवकाश पर प्रतिबंध किया है,जारी निर्देशों के अनुसार, कोई भी शासकीय सेवक सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे। बिना अनुमति के अनुपस्थित पाए जाने पर सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।