ज्ञानपुर: नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में भदोही न्यायालय ने दोषी को सुनाई 3 साल के कारावास की सजा, लगाया ₹7000 का अर्थदंड
न्यायालय ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को 3 साल की सजा और 7000 रुपये के जुर्माने की सुनाई है। पुलिस के अनुसार, थाना गोपीगंज अंतर्गत जनवरी 2024 में आरोपी अफरुद्दीन ने एक नाबालिग लड़की के साथ स्कूल से आते समय छेड़छाड़ की थी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।