कैथल: सेशन जज ऋतु वाईके बहल की अदालत ने हत्या के दोषी को उम्र कैद और 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई
सेशन जज ऋतु वाईके बहल की अदालत ने हत्या के दोषी को उम्र कैद और 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माना मिलने पर यह राशि मृतक के परिजनों को देने के आदेश दिए गए हैं। इस बारे में अमन कुमार निवासी पूंडरी ने थाना पूंडरी में आईपीसी की धारा 302 के तहत 22 अक्टूबर 2022 को मुकदमा नंबर 610 दर्ज करवाया था।