कैथल: गांव कुलतरण में जिला योजनाकार विभाग की ओर से अवैध होटल को किया गया सील
विभाग के संज्ञान में राजस्व सम्पदा गांव कुलतारन में अवैध रुप से चल रहे होटल का मामला संज्ञान में आया था, जिसके उपरांत कार्यालय द्वारा भूस्वामियों को पीएसआर एक्ट 1963 की धाराओ के तहत नोटिस जारी करके निर्माण विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे। परंतु भू-स्वामियों द्वारा ना तो मौके पर बनाए जा रहे अवैध निर्माण को रोका गया ।