मानिकपुर: चित्रकूट न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई, कोर्ट ने लगाया 10-10 हजार का जुर्माना
चित्रकूट में गैंगस्टर एक्ट के मामले में एएसजे/एफटीसी न्यू न्यायालय ने दो आरोपियों को 5-5 वर्ष की सजा सुनाई है। थाना राजापुर के नथन सिंह और रोशन सिंह पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। शुक्रवार दोपहर 2:40 बजे जारी प्रेस नोट में पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने यह फैसला दिया है।