कासगंज: कासगंज जनपद में न्यायालय ने आबकारी अधिनियम के मामले में एक आरोपी को सुनाई सजा, लगाया ₹5000 का जुर्माना
कासगंज न्यायालय ने आबकारी अधिनियम के मामले में आरोपी हरीश पुत्र गजराज निवासी थाना सोरों को दोषी पाया। वहीं न्यायालय ने आरोपी को 5 दिन का कारावास की सजा सुनाई। और आरोपी को 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर आरोपी को 10 दिन के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है ।