नदबई: चेक बाउंस के मामले में एसीजेएम न्यायालय ने सुनाया फैसला, कारोबारी को एक साल की सजा और ₹12 लाख अर्थदंड से दंडित किया
नदबई में चेक बाउंस के मामले में एसीजेएम न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने बीकर खाद बीज भंडार की प्रोपराइटर राधा पत्नी राजवीर को दोषी मानते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास और 12 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।