7 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 62 वर्षीय आरोपी को 20 साल की सजा
जशपुर नगर के कांसाबेल थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 62 वर्षीय आरोपी विनोद एक्का उर्फ जशपुरिया उर्फ छोटा दादू को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन खरे की अदालत ने 24 सितंबर 2026 को फैसला सुनाया। पुलिस के अनुसार, एफआईआर दर्ज होने के 40 दिन और चार्जशीट पेश होने के 23 दिन के भीतर मामले में फैसला आया।
अभियोजन के मुताबिक, 9 अगस्त को आरोपी बच्ची को रोटी खिलाने के बहाने अपने घर ले गया, जहां उसने कथित तौर पर दरवाजा अंदर से बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के परिजनों की शिकायत के बाद 13 अगस्त को कांसाबेल थाने में मामला दर्ज किया गया। जांच के बाद 2 सितंबर को चार्जशीट पेश की गई। कोर्ट में पीड़िता समेत 13 गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। कोर्ट ने बीएनएस की धारा 65(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20-20 साल �