कटंगी: गैर इरादतन हत्या के मामले में व्यवहार न्यायालय ने दोषी को सुनाई एक साल के कारावास व ₹3 हजार के अर्थदंड की सजा
करीब 07 साल पुराने एक सड़क हादसे की सुनवाई करते हुए माननीय व्यवहार न्यायालय कटंगी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री सुधा पाण्डेय ने आरोपी को गैर इरादतन हत्या की धारा 304 ए में 01 वर्ष के सश्रम कठोर कारवास सहित अन्य धाराओं के तहत 03 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। तिरोड़ी पुलिस ने आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध धारा 279, 337, 338, 304 ए की कार्रवाई की थी।