तिरोड़ी: न्यायालय ने लोकतांत्रिक पद को लोकतंत्र की नींव बताते हुए आंजनबिहरी सरपंच को दिया स्थगन आदेश
बालाघाट जिले की तिरोड़ी तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत आंजनबिहरी के सरपंच दीपक पुष्पतोडे़े को माननीय उच्च न्यायालय ने बुधवार को स्थगन आदेश जारी किया है। करीब 04 माह पूर्व बालाघाट कलेक्टर ने मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 40(1)(ए) के तहत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी मानते हुए सरपंच दीपक पुष्पतोड़े का पद से पृथक करते